बुधवार, 6 मई 2009

एक तो नाप गया, चलो और pakden

भुवनेश्वर। रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले की सुनवाई करते हुए निगरानी विभाग की विशेष अदालत ने नयागढ़ स्थित दशपल्ला के तत्कालीन सीडीपीओ रितांजलि पटनायक को छह माह सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उल्लेखनीय है कि गत माह अगस्त, वर्ष 2008 में दशपल्ला के पूर्व सीडीपीओ रितंाजलि पटनायक ने माध्यमिक आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिनोदिनी देई से उसके बकाये एरियर के भुगतान के लिए बतौर रिश्वत दो हजार रुपये की मांग की थी।

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